64 वर्षीय तहव्वर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई बिजनेसमैन रहा है. वह फिलहाल भारत की न्यायिक हिरासत में है. वह 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमेन हेडली (जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है) का करीबी सहयोगी रहा है. हेडली अमेरिकी नागरिक है.
दिल्ली की विशेष अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वर राणा को परिवार से फोन पर सिर्फ एक बार बात करने की इजाजत दी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वर हुसैन राणा को परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की इजाजत दी है. स्पेशल जज जस्टिस चंदरजीत सिंह ने आतंकी राणा को एक बार के लिए फोन कॉल की छूट दी है. वह सिर्फ एक बार ही अपने परिवार से बात कर पाएगा. जज ने कहा कि यह कॉल जेल मैनुअल के अनुसार होगी और तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में की जाएगी.
अदालत ने तहव्वुर राणा की सेहत की एक नई रिपोर्ट भी मांगी है, जो सोमवार से दस दिनों के भीतर अदालत में जमा करनी होगी.
26 नवंबर 2008 को, दस पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक समूह समुद्री मार्ग से अरब सागर के रास्ते मुंबई आया और रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक ज्यूज सेंटर पर संगठित हमला कर दिया था. यह हमला लगभग 60 घंटे तक चला था जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी. राणा को अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 4 अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था.